पिछले लगभग डेढ़ महीनों के लॉकडाउन (Lockdown) बाद पटना में दुकानें खोलने के निर्देश जारी हुआ है. पटना डीएम कुमार रवि (Patna DM Kumar Ravi) ने निर्देश जारी करए हुए कई शर्तो की भी घोषणा की है.इसके तहत पटना में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुकाने खोलने के निर्देश जारी किया है. शॉपिंग मॉल (Shopping Mall), मार्केट कॉम्प्लेक्स (Market Complex) की दुकानें नही खुलेंगी. सभी दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी. पटना के 14 कंटेनमेंट जोन जो कोरोना प्रभावित ही वहां पर फिलहाल कोई दुकाने नही खुलेंगी. आने वाले शुक्रवार से दुकानें खोलने का नियम होगा लागू हो जाएगा.शर्तों के साथ ही खुलेंगी दुकानें
पटना डीएम ने दुकानें खोलने के निर्देश के साथ सख्ती का निर्देश भी जारी किया गया है. इसके तहत सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा. जो भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन करेंगे उनकी दुकाने बंद करवा दी जाएंगी. इसके अलावा सभी प्राइवेट संस्थान 33 प्रतिशत कर्मचरियों के साथ खोली जा सकती है.
जानिए कौन कौन सी दु कानें खुलेंगी
गृह विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए निम्न दुकानों को खोलने की छूट दी गई है. निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान सीमेंट स्टील बालू स्टोन गिट्टी सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंटिंग सामान खोलने की इजाजत दी गई है. इलेक्ट्रिक सामानों में पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर दुकान खोलने एवं मरम्मत करने वाली दुकाने खुलेंगी.
इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में मोबाइल दुकान, कंप्यूटर, लैपटॉप यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत से जुड़े दुकान भी खुलेंगी. इसके अलावे ऑटोमोबाइल्स, टायर, ट्यूब, मोटरवाहन, मोटरसाइकिल रीपेयरिंग की दुकानें और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकांने खुलेंगी.
जिलाधिकारी तय करेंगे नियम व शर्तें
बता दें कि बुधवार को बिहार सरकार (Government Of Bihar) ने लॉकडाउन में छूट देते हुए कुछ दुकानों को खोलने का फैसला लिया है. इनमें कुछ शर्तें भी लगायी गयी हैं. जैसे ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक-एक दिन के अंतराल पर खोली जा सकेंगी. बिहार सरकार ने सभी ज़िलाधिकारी को इस संबंध में नियम तय करने और आदेश जारी करने को कहा है.
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